सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी

इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है.

अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है.

मोदी सरनेम' को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया है।

राहुल गाँधी जी ने बोला था कि मोदी सर name वाले सभी चोर क्यों है.

हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत देते हुए सजा के अमल पर 30 दिनों तक की रोक भी लगा दी है